अदेय प्रमाण पत्र No Dues Certificate


अदेय प्रमाण पत्र No Dues Certificate

विद्यालय से नो ड्यूज प्रमाण पत्र क्या होता है? पूरी जानकारी हिंदी में

जब किसी शिक्षक का स्थानांतरण एक जनपद से दूसरे जनपद में होता है, तो उन्हें कार्यमुक्ति से पहले अपने विद्यालय से एक “अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate)” प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह प्रमाण पत्र दर्शाता है कि शिक्षक के पास विद्यालय की कोई भी शासकीय सामग्री, राशि या अन्य जिम्मेदारी शेष नहीं है।


📃 नो ड्यूज प्रमाण पत्र क्या है?

नो ड्यूज प्रमाण पत्र” एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि संबंधित कर्मचारी/शिक्षक ने विद्यालय से संबंधित कोई वस्तु, पुस्तक, धनराशि या अन्य संसाधन अपने पास नहीं रखा है। यह प्रमाण पत्र कार्यमुक्ति के समय आवश्यक होता है।


📌 कब और क्यों जरूरी होता है?

यह प्रमाण पत्र तब आवश्यक होता है जब:

  • शिक्षक का स्थानांतरण हो रहा हो
  • किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति हो रही हो
  • पदावनति या विभागीय बदलाव हो रहा हो

बिना नो ड्यूज प्रमाण पत्र के, शिक्षक को नई तैनाती पर कार्यभार नहीं दिया जा सकता।


📥 प्रमाण पत्र का प्रारूप (Format)

प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालय,
विकास खण्ड- _______, जनपद- _______
पत्रांक: _______/कार्यमुक्ति/__/2025-26
दिनांक: ___/___/2025

अदेय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु 
श्री/श्रीमती/कुमारी _________________ (मानव सम्पदा ID __________) का स्थानांतरण 
जनपद ___________ से जनपद __________ के लिए हुआ है। इन्हें दिनांक __/__/2025 को 
विद्यालय से कार्यमुक्त किया गया है। इनके पास विद्यालय से संबंधित कोई देनदारी शेष नहीं है।

प्रधानाध्यापक  
प्रा./उ.प्रा./कम्पोजिट विद्यालय ____________  
विकास खण्ड ____________, जनपद ___________

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📑 नो ड्यूज प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

  1. अपने प्रधानाध्यापक/प्रभारी से संपर्क करें।
  2. विद्यालय की सभी वस्तुएँ/रजिस्टर/लेखा सामग्री वापस करें।
  3. कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र तैयार कर हस्ताक्षर करवाएँ।
  4. इसे अपने दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।

🎯 निष्कर्ष

“नो ड्यूज सर्टिफिकेट” केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। यह प्रमाणित करता है कि शिक्षक का विद्यालय के साथ कोई लंबित मामला नहीं है। इसलिए स्थानांतरण या कार्यमुक्ति के समय इसे अवश्य प्राप्त करें।



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