सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: NPS निकासी, पारिवारिक व निःशर्त पेंशन फॉर्म डाउनलोड गाइड
उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 मई 2016 को शासनादेश संख्या 13/2016/सा-3-180/एसएम-2016-301(09)/2011 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से निकासी / पारिवारिक पेंशन / निःशर्त पेंशन के लिए एक निर्धारित विकल्प फॉर्म (ए-फॉर्म) जारी किया। यह फॉर्म कर्मचारियों या उनके आश्रितों को NPS खाते की जमा राशि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने और बदले में पारिवारिक/निःशर्त पेंशन या विवेकाधीन पेंशन चुनने की सुविधा देता है।
यह फॉर्म किनके लिए है?
- जो कर्मचारी NPS से बाहर निकलना चाहते हैं
- जिन कर्मचारियों के आश्रित पारिवारिक पेंशन लेना चाहते हैं
- जो निःशर्त या विवेकाधीन पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं
फॉर्म में भरने के मुख्य बिंदु
इस फॉर्म में आवेदक को निम्न जानकारी देनी होती है:
- कर्मचारी का नाम
- PRAN (स्थायी सेवानिवृत्तिक खाता संख्या)
- पदनाम, विभाग और अंतिम कार्यस्थल
- अन्तिम वेतनमान व वेतन विवरण
- सम्बद्ध कोषागार एवं पंजीकरण संख्या
- आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम व पंजीकरण संख्या
- आश्रितों का विवरण (नाम व सम्बन्ध)
- आवेदक का शपथपत्र (Undertaking)
- दो साक्षियों के नाम, पता और हस्ताक्षर
Undertaking/शपथपत्र क्या है?
फॉर्म में आवेदक यह शपथपूर्वक घोषित करता/करती है कि:
- दी गई जानकारी पूर्णत: सही है
- किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया
- NPS से निकासी और राज्य सरकार की पेंशन सुविधा चुनने पर भविष्य में कोई आपत्ति नहीं होगी
अधिकारियों द्वारा सत्यापन
- आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) सेवा पुस्तिका और वेतन पंजी से विवरण सत्यापित करते हैं
- कार्यालयाध्यक्ष सेवा संबंधी अन्य दस्तावेज़ों से जानकारी प्रमाणित करते हैं
- दोनों स्थानों पर हस्ताक्षर व मुहर आवश्यक है
कितनी प्रतियां और कहाँ जमा करें?
शासनादेश के अनुसार फॉर्म तीन प्रतियों में भरना आवश्यक है:
- एक प्रति सम्बंधित कोषागार/मंडलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन/निदेशक पेंशन (स्टेट नोडल ऑफिसर) को भेजी जाती है
- दो प्रतियां कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती हैं
- एक प्रति आवेदक/आवेदकों को लौटाई जाती है
फॉर्म डाउनलोड लिंक
उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशन निदेशालय या वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर यह फॉर्म उपलब्ध है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं:
👉 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली विकल्प फॉर्म (A-Form) PDF डाउनलोड करें
सावधानियां
- फॉर्म भरने से पहले अपने विभागीय/कार्यालयीय अधिकारी से परामर्श लें
- सभी विवरण सही-सही भरें और हस्ताक्षर करें
- दो गवाहों के नाम, पता और हस्ताक्षर अवश्य दर्ज करें
- सत्यापन के लिए DDO और कार्यालयाध्यक्ष की मुहर व हस्ताक्षर जरूरी हैं
एन.पी.एस. विकल्प फॉर्म उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों के लिए पेंशन विकल्प चुनने की अनिवार्य प्रक्रिया है। सही जानकारी के साथ समय पर फॉर्म भरने से निकासी या पारिवारिक/निःशर्त पेंशन की प्रक्रिया सुगमता से पूरी होती है।
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