पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अक्सर गश्त, कोर्ट में पेशी, ट्रेनिंग या विशेष ड्यूटी के लिए यात्रा करते हैं। इन यात्राओं के दौरान हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए T.A./D.A. फॉर्म भरा जाता है। यह लेख आपको बताएगा कि यह फॉर्म क्या है, कैसे भरा जाता है, और इसे कहां जमा करना होता है।
🧾 T.A. और D.A. का क्या मतलब है?
- T.A. (Travel Allowance): यात्रा भत्ता – इसमें बस, ट्रेन या वाहन से आने-जाने का खर्च शामिल होता है।
- D.A. (Dearness Allowance): दैनिक भत्ता – खाने, रुकने और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए दिया जाता है।
👮♂️ यह फॉर्म कौन भर सकता है?
कोई भी सरकारी पुलिस कर्मचारी जिसने विभागीय आदेश के तहत यात्रा की हो, यह फॉर्म भर सकता है। इसमें यात्रा का पूरा विवरण और खर्च की जानकारी शामिल होती है।
📋 फॉर्म में माँगी जाने वाली जानकारी
- कर्मचारी का नाम और पद
- यात्रा का स्थान (From – To)
- प्रस्थान और आगमन की तारीख व समय
- यात्रा का माध्यम – सरकारी या निजी वाहन
- कुल दूरी (किमी)
- रुकने की अवधि
- कुल दिन और D.A. की राशि
- T.A. की राशि
- कुल राशि (Total Claimed)
- प्रमाणित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
✍️ फॉर्म कैसे भरें?
- यात्रा पूरी होने के बाद सभी जानकारी फॉर्म में भरें।
- संबंधित दस्तावेज़ (जैसे टिकट, वाहन नंबर, ड्यूटी ऑर्डर) संलग्न करें।
- फॉर्म को वरिष्ठ अधिकारी से सत्यापित करवाएं।
- फिर इसे अकाउंट शाखा या संबंधित विभाग में जमा करें।
📥 T.A./D.A. फॉर्म डाउनलोड करें
👇 नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके फॉर्म की इमेज डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर उपयोग करें:

📸 [यहाँ फॉर्म डाउनलोड करें]
(डाउनलोड बटन या लिंक पर क्लिक करें)
T.A./D.A. फॉर्म पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यदि सही जानकारी के साथ समय पर फॉर्म भरा जाए, तो पुलिस कर्मचारी को उसका भत्ता आसानी से और समय पर मिल जाता है।
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